CM Yogi:- उत्तरप्रदेश में कैबिनेट बैठक के दौरान संपत्ति के बंटवारे को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। पैतृक संपत्ति के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इस फैसले से की परेशानियां कम होगी तीन पीढियां से चल रहे झगड़ा भी सुलझ जाएंगे। इस फैसले के बाद मात्र 5 हजार में हस्तांतरण की प्रक्रिया पुरी की जाएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इन नियमों से आम जनता को बहुत लाभ मिलेगा।
पैतृक संपत्ति के बंटवारे के बदले नियम
योगी सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय लिया गया। जिसके तहत अब पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए केवल ₹10000 में रजिस्ट्री होगी और ₹5000 में स्टांप ड्यूटी और ₹5000 निबंधन शुल्क शामिल होगा। इस नए नियम के चलते पीढ़ियों से चल रहे झगड़ों से छुटकारा मिलेगा।
रजिस्ट्रेशन हुआ सस्ता
योगी सरकार की तरफ से नए नियम लागू करने के बाद रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान और सस्ता हो गया है। इन नियमों के चलते स्टैंप ड्यूटी और निबंधन शुल्क में 90% की कमी कर दी गई है। वही नई दरों के मुताबिक, अब अलग-अलग किराया अवधि और वार्षिक किराया श्रेणियो में पहले की तुलना में शुल्क में बहुत ज्यादा गिरावट कर दी गई है। जिसके चलते आम नागरिक आसानी से रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण कर पाएंगे। इससे लोगों को बहुत सहायता हो गई है।
फैसले होंगे फायदेमंद
- इस फैसले से मकान मालिक और किराएदार आसानी से रेंट एग्रीमेंट तैयार कर सकेंगे।
- इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ जाएगी और कानूनी सुरक्षा भी मजबूत हो जाएगी।
- इस फैसले से संपत्ति विवादों में बहुत हद तक कमी आ जाएगी।
- इस फैसले से अवैध कच्चे समझौते पर रोक लग जाएगी।
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