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UP DA Hike: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता

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UP DA Hike : उत्तर प्रदेश सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार अब कर्मचारियों को मई महीने के वेतन के साथ बढ़ी हुई दर से डीए का लाभ मिलेगा। लंबे समय से डीए बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला राहतभरी खबर माना जा रहा है। सरकार के आदेश के मुताबिक पांचवें वेतनमान में काम कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नौ प्रतिशत बढ़ाया गया है।

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इसके बाद उनका डीए 474 प्रतिशत से बढ़कर 483 प्रतिशत हो गया है। वहीं छठवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों का डीए पांच प्रतिशत बढ़ाया गया है, जिसके बाद यह 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हो गया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं।

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सरकार की इस घोषणा का लाभ बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इसमें राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और कर्मचारी, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कार्मिक, शहरी निकायों के नियमित कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत वे कर्मचारी शामिल हैं, जिनके वेतनमान जनवरी 2016 के बाद संशोधित नहीं हुए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो अभी भी पांचवें या छठवें वेतनमान के तहत कार्य कर रहे हैं।

एरियर को लेकर भी सरकार ने दिया निर्देश

1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का बकाया एरियर भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। हालांकि इसका भुगतान सीधे नकद नहीं होगा। शासनादेश के अनुसार जिन कर्मचारियों का भविष्य निधि (जीपीएफ) खाता है, उनके एरियर की रकम उसी खाते में जमा कराई जाएगी। जिन कर्मचारियों के पास जीपीएफ सुविधा नहीं है, उनके लिए राशि पीपीएफ खाते में जमा होगी या राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) के रूप में दी जाएगी।

NPS कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने अलग व्यवस्था तय की है। आदेश के मुताबिक देय एरियर का 10 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी के टियर-1 पेंशन खाते में जमा कराया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी 14 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि जमा की जाएगी। शेष 90 प्रतिशत राशि को पीपीएफ या एनएससी के जरिए कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नकद भुगतान

सरकार ने उन कर्मचारियों को भी राहत दी है जिनकी सेवा शासनादेश जारी होने से पहले समाप्त हो चुकी है या जो अगले छह महीने के भीतर रिटायर होने वाले हैं। ऐसे कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की पूरी बकाया राशि नकद दी जाएगी। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत देने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

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