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Passport बनवाना हुआ महंगा, नई शुल्क दरें लागू; इन्हें मिलेगी राहत

e-Passport

Passport : पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए नई शुल्क दरें लागू कर दी गई हैं। अब नया पासपोर्ट बनवाने, नवीनीकरण कराने या खोए और क्षतिग्रस्त पासपोर्ट की दोबारा प्रति जारी कराने के लिए पहले से अधिक शुल्क देना होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने आठ वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत शुल्क छूट देने का प्रावधान रखा है। नई दरों के अनुसार देशभर में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

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क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह के अनुसार, बरेली क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अंतर्गत बरेली, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बदायूं, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, पीलीभीत और शाहजहांपुर समेत कई जिले आते हैं।

Passport बनवाना हुआ महंगा

बरेली में मुख्य पासपोर्ट कार्यालय और एक पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित है, जबकि अन्य जिलों में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं। यहां प्रतिदिन करीब 1,400 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत 36 पृष्ठ वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए अब 5,000 रुपये और तत्काल सेवा के लिए 7,500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य आवेदन पर 6,000 रुपये और तत्काल सेवा में 8,500 रुपये का भुगतान करना होगा। पासपोर्ट खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में नया पासपोर्ट बनवाने पर भी यही संशोधित शुल्क लागू रहेगा।

मिलेगी 10 प्रतिशत छूट

आठ वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को केवल नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत शुल्क में छूट मिलेगी। हालांकि यह रियायत पासपोर्ट नवीनीकरण पर लागू नहीं होगी। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 36 पृष्ठ वाले नए या नवीनीकृत पासपोर्ट का शुल्क 1,750 रुपये और तत्काल सेवा का शुल्क 4,250 रुपये तय किया गया है। यदि किसी नाबालिग का पासपोर्ट खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो सामान्य श्रेणी में 4,250 रुपये और तत्काल सेवा में 6,750 रुपये का भुगतान करना होगा।

अन्य प्रमाणपत्र भी हुए महंगे

नई शुल्क व्यवस्था के तहत पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम सत्यापन और अन्य प्रमाणपत्रों का शुल्क 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया है। इन सेवाओं के लिए तत्काल सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और सभी भुगतान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे। वयस्कों का पासपोर्ट 10 वर्ष तक और नाबालिगों का पासपोर्ट पांच वर्ष या 18 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, वैध रहेगा। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए 11 जुलाई को बरेली सहित सभी पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र भी खुले रहेंगे।

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