RG Kar Case: Central Bureau of Investigation की नई SIT अब पूरे घटनाक्रम की फिर से जांच करेगी। Calcutta High Court ने गुरुवार को RG Kar रेप-मर्डर केस में कथित लीपापोती और सबूत दबाने के आरोपों की जांच के लिए CBI की 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि SIT की अगुवाई CBI के पूर्वी क्षेत्र के जॉइंट डायरेक्टर करेंगे और टीम को 25 जून तक रिपोर्ट सौंपनी होगी।
CBI पर लीपापोती के आरोपों के बाद केस
कोर्ट ने CBI को 8-9 अगस्त 2024 की रात हुई पूरी घटना की दोबारा जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने की अनुमति भी दी गई है। यह आदेश पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर आया। परिवार ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसियों ने मामले की सही जांच नहीं की और कई तथ्यों को दबाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
RG Kar Case: याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, 25 जून तक मांगी जांच रिपोर्ट
RG Kar मेडिकल कॉलेज में 8-9 अगस्त 2024 की रात एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या हुई थी। 9 अगस्त की सुबह उसका शव सेमिनार हॉल में मिला था। मामले में गिरफ्तार सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को जनवरी 2025 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ अब भाजपा विधायक बन चुकी हैं। गुरुवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान वे कोर्ट में मौजूद रहीं।
RG Kar Case: ऐसे खुला था मामला
घटना के बाद कोलकाता समेत देशभर में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 13 अगस्त 2024 को मामले की जांच CBI को सौंपी गई थी। जांच के दौरान संजय रॉय को CCTV फुटेज, ब्लूटूथ इयरफोन और DNA सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल से मिला टूटा हुआ इयरफोन आरोपी के मोबाइल से कनेक्ट हुआ था। आरोपी के कपड़ों और जूतों पर पीड़िता का खून भी मिला था।
मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत अन्य लोगों पर भी सवाल उठे थे। हालांकि समय पर चार्जशीट दाखिल न होने के कारण उन्हें जमानत मिल गई थी। अब हाईकोर्ट के नए आदेश के बाद मामले में फिर से कई अहम खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है।
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