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CM Janata Darshan: मुख्यमंत्री योगी से चाहते हैं मिलना? जानिए जनता दर्शन की पूरी प्रक्रिया और जरूरी नियम

CM Yogi

CM Janata Darshan : उत्तर प्रदेश में आम लोगों की शिकायतें सीधे सुनने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय-समय पर जनता दर्शन आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम में लोग जमीन विवाद, पुलिस कार्रवाई, पेंशन, सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने, आर्थिक सहायता और इलाज जैसी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं। शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई और जांच के निर्देश भी देते हैं। हालांकि, जनता दर्शन में शामिल होने के लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है।

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मुख्यमंत्री जब लखनऊ में रहते हैं, तब जनता दर्शन उनके सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर आयोजित किया जाता है। वहीं, गोरखपुर दौरे के दौरान यह कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर परिसर में होता है। कार्यक्रम का समय और स्थान मुख्यमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार तय किया जाता है, इसलिए इसमें बदलाव भी संभव होता है।

CM Janata Darshan

जनता दर्शन का कोई तय साप्ताहिक या मासिक शेड्यूल नहीं होता। ऐसे में कार्यक्रम में जाने से पहले सीएम हेल्पलाइन 1076 पर संपर्क करना जरूरी है। यहां से यह जानकारी मिल जाती है कि अगला जनता दर्शन कब और कहां आयोजित होगा। यदि कार्यक्रम में शामिल होने की योजना बना रहे हैं तो रवाना होने से पहले एक बार दोबारा जानकारी की पुष्टि कर लेना बेहतर माना जाता है।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

जनता दर्शन के लिए किसी तरह का ऑनलाइन आवेदन या पूर्व पंजीकरण नहीं कराया जाता। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आवेदक का विवरण दर्ज किया जाता है। इसके बाद एक टोकन दिया जाता है, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री से मिलने की बारी तय होती है। कई मामलों में यह भी पूछा जाता है कि संबंधित शिकायत पहले जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई गई है या नहीं। हालांकि, शिकायत दर्ज न होने की स्थिति में भी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है।
जनता दर्शन में जाने से पहले अपनी समस्या का स्पष्ट और संक्षिप्त आवेदन तैयार करना सबसे जरूरी माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक समस्याएं हैं तो प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग आवेदन देना अधिक प्रभावी रहता है। इससे शिकायत संबंधित विभाग तक सही तरीके से पहुंचती है और उसके निस्तारण में भी आसानी होती है।

पुरानी शिकायतों का रिकॉर्ड

यदि किसी मामले में पहले थाने, तहसील, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी कार्यालय या अन्य सरकारी विभाग में शिकायत दी जा चुकी है, तो उसकी रसीद, आवेदन की प्रति या जनसुनवाई पोर्टल का विवरण भी साथ लेकर जाना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर पर प्रयास करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे मामले पर गंभीरता से कार्रवाई की संभावना बढ़ जाती है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वाले लोगों को अस्पताल का खर्च अनुमान, डॉक्टर की रिपोर्ट, भर्ती संबंधी दस्तावेज और रेफरल पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना चाहिए। यह अनुमान सरकारी अस्पतालों या सरकार से मान्यता प्राप्त बड़े अस्पतालों का होना चाहिए। सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे होने पर आर्थिक सहायता की प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेजी से आगे बढ़ सकती है।

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