Vehicle Rules : पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री का कारोबार लंबे समय से चली आ रही कागजी प्रक्रिया को पीछे छोड़कर अब पूरी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने जा रहा है। परिवहन विभाग ने इस पूरी प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एनआईसी की मदद से एक अलग ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए वाहन कारोबार से जुड़े सभी लोगों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। अभी तक पुराने वाहनों से जुड़े हर लेन-देन का हिसाब हाथ से लिखे रजिस्टरों में रखा जाता रहा है।
नई व्यवस्था लागू होने पर डीलरों के पंजीकरण से लेकर वाहन की हर हलचल तक सब कुछ ऑनलाइन दर्ज होगा। इस बदलाव से परिवहन विभाग के पास हर वाहन का पक्का डिजिटल ब्योरा मौजूद रहेगा और वाहन के मालिकाना हक तथा कागजात की जांच पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी।
Vehicle Rules
इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने जिले भर के पुराने वाहन डीलरों और एजेंसियों की जानकारी इकट्ठा करने का काम भी आरंभ कर दिया है। पोर्टल चालू होते ही हर कारोबारी को तय नियमों के मुताबिक अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के धंधा चलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस ऑनलाइन व्यवस्था के लागू होने से चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त, फर्जी कागजातों के जरिए होने वाला खेल और बिना अनुमति चलने वाला कारोबार काफी हद तक थम जाएगा। इसके अलावा वाहन खरीदने वाले आम नागरिकों को भी वाहन की सही स्थिति और उसके असली मालिक से जुड़ी जानकारी बड़ी आसानी से मिल पाएगी।
जल्द लागू होगा पोर्टल
इस बारे में एआरटीओ आरपी मिश्र ने बताया कि पुराने वाहनों के कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है और इसे जल्द ही जिले में भी शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी सिलसिले में फिलहाल कारोबारियों का डाटा एकत्र करने का काम चल रहा है।
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