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Nandigram By Election: बीजेपी उम्मीदवार हसिरानी रथ को राहत, कांग्रेस की याचिका खारिज; अब लड़ सकेंगी उपचुनाव

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Nandigram By Election : पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले भाजपा उम्मीदवार हसिरानी रथ को कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत मिली है। मंगलवार, 29 सितंबर को अदालत ने उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग वाली कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस ने रथ के चुनावी हलफनामे में उम्र और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया था। हालांकि, न्यायमूर्ति कृष्णा राव की अदालत ने याचिका स्वीकार नहीं की। इस फैसले के बाद हसिरानी रथ के चुनाव लड़ने की राह में इस याचिका से पैदा हुई कानूनी बाधा दूर हो गई है।

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नंदीग्राम उपचुनाव के लिए भाजपा की ओर से हसिरानी रथ का नाम घोषित होने के बाद कांग्रेस ने उनके चुनावी दस्तावेजों पर सवाल उठाए थे। पार्टी का आरोप था कि उम्मीदवार ने अपनी उम्र और पढ़ाई से संबंधित जो जानकारी दी है, उसमें विरोधाभास दिखाई देता है।

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कांग्रेस ने पहले चुनाव आयोग से मामले की जांच करने की मांग की थी। इसके बाद पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए रथ की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। कांग्रेस के मुताबिक, हसिरानी रथ ने अपने चुनावी हलफनामे में उम्र 60 वर्ष से अधिक बताई थी। वहीं, शैक्षणिक योग्यता वाले हिस्से में चौखाली गंगा पद्मा मिलन कन्या विद्यापीठ से वर्ष 1965 में दसवीं पास करने का उल्लेख था। पार्टी ने सवाल उठाया कि यदि उम्मीदवार की उम्र 2026 में करीब 60 वर्ष है, तो उनका जन्म 1965-66 के आसपास हुआ होगा। ऐसे में उसी समय दसवीं की परीक्षा पास करने की जानकारी कैसे सही हो सकती है। कांग्रेस ने इसी विरोधाभास के आधार पर दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की थी।

दस्तावेज में टाइपिंग की गलती

इस विवाद पर भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों का विरोध किया था। पार्टी की ओर से कहा गया कि रथ की उम्र से जुड़ी जानकारी में कोई गड़बड़ी नहीं है और शैक्षणिक वर्ष को लेकर दस्तावेज में टाइपिंग की गलती हुई थी। भाजपा ने इस संबंध में स्कूल से जारी एक प्रमाण पत्र का भी हवाला दिया था। वहीं, हसिरानी रथ ने कहा था कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और वह कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगी। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने 25 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने कांग्रेस की याचिका खारिज करने का आदेश सुनाया।

इस फैसले के बाद भाजपा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग स्वीकार नहीं हुई। हालांकि, याचिका खारिज होने को हलफनामे में दी गई प्रत्येक जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

भाजपा उम्मीदवार हसिरानी रथ

हसिरानी रथ, चंद्रनाथ रथ की मां हैं। चंद्रनाथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहयोगी रह चुके थे। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भाजपा ने उपचुनाव में उनकी मां हसिरानी रथ को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, कांग्रेस ने मिलन प्रधान को मैदान में उतारा है, जिन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी समर्थन मिला है।

6 अक्टूबर को मतदान

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। दोनों सीटों पर मतगणना 9 अक्टूबर को निर्धारित है। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के बीच उम्मीदवारों से जुड़े कानूनी मामले भी चर्चा में हैं। हसिरानी रथ की उम्मीदवारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद अब भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने-अपने उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में हैं।

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