Ration Card : राशन कार्ड महज एक सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की रोज़मर्रा की जरूरतों से जुड़ा आधार है। इसी कार्ड के जरिए सस्ते या मुफ्त अनाज का लाभ मिलता है। ऐसे में अगर राशन कार्ड गुम हो जाए या चोरी हो जाए, तो सबसे पहले चिंता यही सताती है कि अब राशन कैसे मिलेगा। लेकिन नियमों के तहत डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाया जा सकता है।
अगर राशन कार्ड कहीं खो गया है या चोरी हो गया है, तो सबसे पहले नजदीकी थाने में इसकी सूचना देना जरूरी है। एफआईआर इसलिए अहम है ताकि कोई आपके दस्तावेज का गलत इस्तेमाल न कर सके। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय कई राज्यों में एफआईआर की कॉपी मांगी जाती है। इसलिए इसकी एक प्रति संभालकर रखें।
Ration Card ऐसे बनाएं
डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन तरीका आज भी सबसे ज्यादा अपनाया जाता है। इसके लिए आपको अपने जिले के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग यानी डीएफएससी कार्यालय जाना होगा। वहां से डुप्लीकेट राशन कार्ड का फॉर्म लिया जाता है, जिसे आमतौर पर डी-वाई फॉर्म कहा जाता है। इस फॉर्म के साथ डिपो होल्डर की रिपोर्ट, परिवार के सभी सदस्यों की पासपोर्ट साइज फोटो और निर्धारित जुर्माना शुल्क जमा करना होता है। कुछ जगहों पर पूरे परिवार की एक संयुक्त फोटो भी मांगी जाती है।
फॉर्म भरने के बाद सभी कागजात जमा कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही जुर्माने की रसीद भी लगानी होती है। आवेदन स्वीकार होने के बाद विभाग की ओर से जांच की जाती है। प्रक्रिया पूरी होते ही आपको सूचना दी जाती है कि डुप्लीकेट राशन कार्ड तैयार है। फिर तय तारीख पर दफ्तर जाकर नया कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।
ऑनलाइन तरीका
डिजिटल सुविधा के चलते कई राज्यों ने राशन कार्ड से जुड़ी सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं। हालांकि, हर राज्य की वेबसाइट और नियम अलग होते हैं। संबंधित राज्य की खाद्य आपूर्ति वेबसाइट पर जाकर ‘नया राशन कार्ड’ या ‘डुप्लीकेट राशन कार्ड’ से जुड़ा विकल्प चुनना होता है। वहां मांगी गई जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन पूरा किया जा सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज की कॉपी हमेशा सुरक्षित रखनी चाहिए। इससे भविष्य में किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है। अगर कार्ड खो भी जाए, तो सही प्रक्रिया अपनाकर समय रहते नया कार्ड बनवाना ही समझदारी है।
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