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जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों कि बिना अनुमति के ही शुरू हुआ बाबरी मस्जिद का कार्य, याचिका हुई दर्ज

Babri Masjid:- पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद तैयार करने के लिए 6 दिसंबर को नींव रखी गई। इस मस्जिद की नींव TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने रखी है। मस्जिद के लिए अब तक करोड़ों का चंदा जमा हो चुका है।

ऐसे में इस मस्जिद को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में एक और जनहित याचिका दर्ज की गई है। जिसमें याचिका करने वाले ने आरोप लगाया है कि बिना जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों से अनुमति लिए ही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया है। इस मस्जिद को तैयार करने के लिए किसी प्रकार की कोई सरकारी अनुमति नहीं ली गई है।

हाईकोर्ट में हुई याचिका दर्ज

बाबरी मस्जिद को लेकर हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है जिसमें याचिकाकर्ता का कहना है कि इसे बनाने के लिए किसी प्रकार की सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई है और बिना अनुमति लिए ही बाबरी मस्जिद के लिए शिलान्यास किया गया है।

याचिकाकर्ता की मांग

इस मस्जिद को लेकर याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करते हुए मांग की है कि मस्जिद राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की जगह समुदाय की भावनाओं का फायदा उठाकर यह मस्जिद तैयार की जा रही है। अब ऐसे में उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद पर अपना फैसला पहले ही सुना चुके हैं लेकिन फिर एक बार नए सिरे से बाबरी मस्जिद तैयार करके सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। जिस पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि इनके पास किसी प्रकार की कोई सरकारी अनुमति नहीं है।

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