West Bengal में टीचर्स भर्ती घोटाले में एक हफ्ते के भीतर CBI जांच के कोलकाता HC के आदेश पर SC की रोक


पश्चिम बंगाल- West Bengal टीचर भर्ती घोटाले मामले में High court ने CBI Investgation से पता लगाने को कहा कि गलत तरीके से नौकरी पाने वाले लोगों की नौकरी बचाने की कौन कोशिश कर रहा है। West Bengal Teacher Selection घोटाले के एक मामले की एक हफ्ते के भीतर CBI Investigation के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सीबीआई से पता लगाने को कहा था कि गलत तरीके से नौकरी पाने वाले लोगों की नौकरी बचाने की कौन कोशिश कर रहा है? हाई कोर्ट ने राज्य के प्रमुख सचिव नितिन जैन को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए भी कहा था।
लिया है मुख्य न्यायधीश डी.वाई चंद्रचूड़ ने फैसला
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का फैसला लिया है।इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव मनीष जैन की पर्सनल पेशी पर भी रोक लगा दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को ये जांच शुरू करने और एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच पर रोक लगने की भी संभावना पैदा हो गई है।
ऐसे आया था सारा घोटाला सामने
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला को एसएससी घोटाला भी कहा जाता है।ये घोटाला मार्च 2022 में पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आने के बाद सुर्खियों में बना था। साल 2014 से 2016 तक पश्चिम बंगाल एसएससी द्वारा की गई भर्तियों से जुड़ा है।
सीबीआई के आरोप पत्र में इन 12 लोगों का नाम
आरोप पत्र में जिन 12 लोगों के नाम शामिल हैं उनमें से 6 फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, जिनमें आयोग के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सलाहकार, तत्कालीन सहायक सचिव, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तदर्थ समिति के तत्कालीन अध्यक्ष तथा दो निजी व्यक्ति शामिल हैं। सीबीआई के अधिकारी ने बताया, ‘आगे की जांच जारी है और प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका का पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि इसमें कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी।इससे पहले भी जांच एजेंसी ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है।कोलकाता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालाय धन शोधन के पहलू की जांच कर रहा है।