महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना मरीजों को राहत देने वाला बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने कोविड का इलाज करने वाले प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी वसूली को रोकने के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार महाराष्ट्र के सभी शहरों को A, B और C कैटेगरी देकर हर शहर में कोरोना के इलाज का रेट तय कर दिया गया है। ऐसे में कोई भी निजी अस्पताल इससे ज्यादा बिल नहीं बना पाएगा।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य सरकार ने यह दर पहले भी तय की थी। हालांकि, तब शहरों का वर्गीकरण नहीं किया गया था। पिछले नोटिफिकेशन के अनुसार निजी अस्पतालों से कहा गया था कि वे अपने 80% बेड पर कोरोना मरीजों से सरकारी दर पर बिल वसूलें। बाकी 20% बेड के रेट अपने हिसाब से तय कर सकते हैं।स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले नोटिफिकेशन की तारीख बुधवार को खत्म हो गई। इसमें बदलाव करके नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राज्य सरकार की ओर से पहले तय की गई दर बड़े शहरों और दुर्गम इलाकों में समान थी।
गांवों में कोरोना का इलाज कराना हुआ सस्ता
नए बदलाव से महाराष्ट्र के शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 का इलाज कराना अब सस्ता हो गया है। यह वर्गीकरण ठीक उसी तरह किया गया है, जैसे बीमा कंपनियां और विभिन्न प्रकार का भत्ता देने में किया जाता है।