PAN-Aadhaar Link : आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। 1 जनवरी, 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सभी पैन कार्ड को इनऑपरेटिव घोषित कर देगा, जो आधार से लिंक नहीं होंगे। 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन (नंबर 26/2025) के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके पैन कार्ड मिला था, उन्हें 2025 के अंत तक आधार कार्ड नंबर के साथ लिंकिंग पूरी करनी होगी। जो लोग समय पर लिंक नहीं करेंगे, उनके पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिए जाएंगे।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर गंभीर वित्तीय परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इनमें इनकम टैक्स रिफंड का सस्पेंशन, सोर्स पर ज्यादा टैक्स डिडक्शन रेट लागू होना और वित्तीय लेन-देन में अड़चनें शामिल हैं।
PAN-Aadhaar Link : ऐसे करें लिंक
पैन को आधार से लिंक करने के लिए टैक्सपेयर्स के पास एक वैलिड पैन, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल होना जरूरी है। सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाएं। क्विक लिंक्स में लिंक आधार ऑप्शन चुनें। पैन और आधार डिटेल्स दर्ज करें और OTP के जरिए मोबाइल नंबर वेरिफाई करें। आधार वेरिफिकेशन और OTP के बाद लिंकिंग पूरा हो जाएगी।
पेमेंट प्रक्रिया
अगर आपका पैन 1 जुलाई, 2017 से पहले जारी हुआ था और लिंक नहीं हुआ है, तो इसके लिए 1,000 रुपये की फीस देनी होगी। यह राशि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI के जरिए भरी जा सकती है। पेमेंट के बाद लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट कर दें और वेरिफिकेशन के लिए UIDAI को भेज दी जाएगी। टैक्सपेयर्स बिना लॉगिन किए भी लिंकिंग का स्टेटस देख सकते हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर क्विक लिंक्स में “लिंक आधार स्टेटस” चुनकर पैन और आधार डिटेल्स दर्ज करें। सफल लिंकिंग पर ग्रीन चेकमार्क दिखाई देगा, जबकि पेंडिंग मामलों में UIDAI को भेजे जाने का मैसेज मिलेगा।
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