संपत्ति छिपाने के आरोप में पाकिस्तान के चुनाव पैनल ने पूर्व पीएम इमरान खान को अयोग्य घोषित किया


दिल्ली । पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 21 अक्टूबर, 2022 आज दिन शुक्रवार को संपत्ति छिपाने के आरोप में पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया।
सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के सांसदों ने अगस्त में पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के पास इमरान खान के खिलाफ एक मामला दायर किया था, जिसमें उन्होंने राज्य के भंडार से रियायती मूल्य पर खरीदे गए उपहारों की बिक्री से आय का खुलासा करने में विफल रहने के लिए उनकी अयोग्यता की मांग की थी। , जिसे तोशाखाना भी कहा जाता है।
Pakistan's election commission disqualified former Prime Minister Imran Khan from holding public office over charges of unlawfully selling state gifts received from heads of other nations & foreign dignitaries: Reuters reported citing local media pic.twitter.com/6zIUQYggjX
— ANI (@ANI) October 21, 2022
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने आज शुक्रवार को इस्लामाबाद में ईसीपी सचिवालय में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान के खिलाफ फैसले की घोषणा की।
ये थे उपहार
उपहारों में, एक ग्रेफ कलाई घड़ी, कफ़लिंक की एक जोड़ी, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियाँ शामिल थीं।
नही दिखा पाये आयकर रिर्टन में बिक्री
उनके विरोधियों के अनुसार, इमरान खान आयकर रिटर्न में बिक्री दिखाने में विफल रहे, जिससे वह उत्तरदायी हो गए।
ईसीपी के साथ दायर मामला संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत उनकी अयोग्यता की मांग करता है जो किसी के सच्चे नहीं होने पर अयोग्यता का सुझाव देता है।
क्या है तोशखाना
1974 में स्थापित, तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण में एक विभाग है और अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहीत करता है।

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