New Rules : 1 अप्रैल 2026 से देशभर में कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा। मार्च में भले ही बड़े स्तर पर कोई नया नियम लागू नहीं हुआ, लेकिन अप्रैल की शुरुआत कई मोर्चों पर राहत और कुछ जगह अतिरिक्त बोझ लेकर आ रही है। गैस सिलेंडर के दाम हर महीने की तरह पहली तारीख को तय होंगे, मगर इस बार चर्चा पैन और टैक्स नियमों की ज्यादा है।
नए प्रावधानों के तहत, बैंक या पोस्ट ऑफिस में सालाना 10 लाख रुपये तक की नकद जमा या निकासी पर अब Permanent Account Number देना अनिवार्य नहीं होगा। होटल, रेस्टोरेंट या बड़े समारोह में एक लाख रुपये तक के भुगतान पर भी पैन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
New Rules: 1 अप्रैल से बदलेंगे कई नियम
वाहन खरीदने वालों के लिए भी राहत है। अगर कार या बाइक की कीमत पांच लाख रुपये तक है, तो पैन अनिवार्य नहीं रहेगा। 20 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी डील में भी यह शर्त हटा दी गई है। हालांकि, बीमा पॉलिसी खरीदते समय पैन देना जरूरी रहेगा। बिना ऑडिट वाले कारोबारियों और पेशेवरों को इस बार एक महीने की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। वे अब 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। सैलरी क्लास और ITR-1 व ITR-2 भरने वालों के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई ही रहेगी।
इसके अलावा, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) से मिलने वाले मुआवजे के ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा, जो प्रभावित परिवारों के लिए राहत की खबर है।
बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स राहत
सरकार ने एजुकेशन अलाउंस पर छूट बढ़ा दी है। अब यह 100 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। हॉस्टल अलाउंस की सीमा भी 300 से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। यह लाभ अधिकतम दो बच्चों तक मिलेगा। इससे मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिलेगी।
फ्यूचर ट्रेडिंग होगी महंगी
शेयर बाजार में डेरिवेटिव से जुड़े सौदों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (SST) बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर ट्रेडिंग पर टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया जाएगा। ऑप्शन प्रीमियम पर यह 0.10% से बढ़कर 0.15% होगा, जबकि ऑप्शन एक्सरसाइज पर भी 0.15% टैक्स लगेगा। हालांकि, सामान्य इक्विटी खरीद-बिक्री पर यह बदलाव लागू नहीं होगा, लेकिन डेरिवेटिव में सक्रिय निवेशकों को अब ज्यादा लागत उठानी पड़ेगी।
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