आप नेता सत्येंद्र जैन की दिल्ली की अदालत से जमानत खारिज

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  लेखक: अंकित चौहान

दिल्ली ।  दिल्ली की एक अदालत  विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने  मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य को गुरुवार को जमानत देने से इनकार कर दिया।  "तीनों जमानत आवेदन खारिज कर दिए गए।" न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन सहित आरोपी व्यक्तियों,  और साथ ही साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ  सीबीआई के दवारा FIR दर्ज की गई थी जिसके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था।




 आप सरकार के पूर्व मंत्री  जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप है।
 हाल ही में, अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन, उनकी पत्नी और चार फर्मों सहित आठ अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर  चार्जशीट का भी संज्ञान लिया।

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